Thursday, May 7, 2015

जबर्दस्ती करनी मुद्धा के आरोपी के ५९ वर्ष के कैद सजाय

चंचल कुमार झा /रौतहट l
रौतहट जिल्ला अदालत जबर्दस्ती करनी मुद्धा के इगो आरोपी के ५९ वर्ष कैद के सजाय सुनएले हए l 
जबर्दस्ती करनी तथा अप्राकृतिक मैथुन मुद्धा के अभियुक्त रौतहट जिल्ला के चन्द्रनिगाहपुर वार्ड न . ०४ निवासी ५१ वर्षीय भक्त बहादुर राई के जिल्ला अदालत के न्याधिश हरिश्चन्द्र डुंगाना के एकल इजलास येहन फैसला सुनएले हए l जबर्दस्ती करनी के ऐन १,९ के कसुर मे उहे ऐन के दफा ३९१० आ ९९ (क ) नम्बर अनुसार अप-राध के गम्भीरता से लेईत करनी कएले बापत ११ वर्ष आ अप्राकृतिक मैथुन कसुर मे थप १ वर्ष के कैद आ १० नम्बर अनुसार नगद १० हजार पिडित के क्षतिपूर्ति देबेके फैसला भेल ईजलास सहायक नायब सुब्बा रामनिवाश यादव बतएले छत् l संकेत नाम ५९७०,५९११०,५९९० के जाहेरी बादी नेपाल सरकार भेल ४ गो मुद्धा के प्रतिवादी रहल भक्त बहादुर राई के १२ वर्ष के दर से ४८ वत्श तथा १ गो मे मुद्धा मे ११ वर्ष कके ५९ वर्ष आ नगद १० हजार के दर से ५० हजार देबेके फैसला मे उलेख रहल हए l स्मरणीय हए अभियुक्त भक्त बहादुर राई पुष १३ गते के दिन अपने गाँव के १३ वर्ष तक के ५ गो नाबालिक लड्की सबके जबर्दस्ती करनी कएले रहे l

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